Income tax : Strict Action Against these Taxpayers you must know!

ITR (Income Tax Return)

हममें से कई लोग गैर-पेशेवर लोगों द्वारा अपना आईटीआर भरते है. वाह लोग इंसानों को ये झांसा देते हैं कि वाह अगर हमसे अपना टैक्स भरवाएंगे तो हमें हाई रिटर्न की गारंटी देंगे.ऐसी स्थिति में कानूनी परेशानी में पड़ने की संभावना बनी रहती है।

Income Tax Department: अगर आपने भी अपनी आईटीआर फाइल नॉन प्रोफेशनल से भरवाई है तो आप एक कानूनी समस्या में फंस सकते हैं.हाल के मामलों में लोग फर्जी बिल, पर्चियां, दान आदि दिखाकर रिफंड प्राप्त कर रहे हैं।इस चक्कर में अन्या राज्य म बहुत सारे लोग पकड़े हैं ऐसे केस करते हुए.

इस मामले के बाद इन चीजों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं .टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक ये सारे मामले नॉन एक्सपर्ट एसई फाइल किए गए हैं, डेन और लोग लालच में आकर बड़े रिटर्न के चक्कर में ये काम करते हैं.

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Close scrutiny of Taxpayers begins (करदाताओं की गहन जांच शुरू)

इनकम टैक्स में सख्त जांच चालू कर दिए जिन्हों बड़े रिटर्न के लिए हैं वो भी फ्रॉड करके.इसके तहत उन लोगों की निगरानी की जा रही है जो एकल व्यक्ति से आईटीआर दाखिल कर रहे हैं.

विभाग इन करदाताओं पर कड़ी निगरानी रखता है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने गैर-पेशेवर कंपनियों से अपना आईटीआर दाखिल किया है .

Department Has the Right To Recover/Refund

विशेषज्ञ यह कहते हैं कि आयकर विभाग के पास पूरा अधिकार है कि वह रिफंड के पैसे वापस ले सकते हैं, यदि करदाताओं द्वारा किया गया रिफंड दावा गलत या धोखाधड़ीपूर्ण पाया जाता है .

How To Check Your Refund status

अपने वेब ब्राउज़र पर आयकर विभाग के पोर्टल पर जाएं (www.incometax.gov.in)अपना आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वहां लॉगिन/रजिस्टर करें .

मेरे खाते विकल्प पर क्लिक करें और रिफंड/डीमैट स्थिति खोजें .

अब रसीद संख्या पर क्लिक करें, और नया पेज खुलेगा जहां सभी जानकारी प्रदान की जाएगी .

What To do in Case Of Delay (देरी होने पर क्या करें)

  • सबसे पहला काम यह है कि आयकर विभाग में अगर कोई ईमेल भेजा है तो ईमेल की जांच करें.
  • यदि आईटीआई स्टेटस दिखाता है कि रिफंड अस्वीकार कर दिया गया है तो यहां टेक्स्ट करके रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं.
  • यदि स्थिति यह दर्शा रही है कि रिफंड लंबित है/प्रक्रिया में है तो आप शीघ्र निपटान के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल या अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

If there is still a Delay in that Case (यदि उस मामले में अभी भी देरी होती है)

आप सीधे आयकर विभाग से संपर्क कर सकते हैं.हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें -1800-103-4455 or उन्हें ईमेल करें ask@incometax.gov.in.वे आपकी समस्या में आपकी सहायता कर सकते हैं .

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